मकान खाली करते समय टूट-फूट का खर्च कौन देगा? मालिक या किरायेदार, जानिए नियम | House Rent Rules

House Rent Rules को लेकर अक्सर मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद हो जाता है, खासकर तब जब किरायेदार घर खाली करता है। कई बार मकान में हुई टूट-फूट या नुकसान को लेकर यह सवाल उठता है कि उसका खर्च कौन देगा – मकान मालिक या किरायेदार। किरायेदारी से जुड़े नियमों के अनुसार सामान्य घिसावट और वास्तविक नुकसान के बीच फर्क किया जाता है। इसलिए House Rent Rules को समझना दोनों पक्षों के लिए जरूरी होता है।

House Rent Rules: मकान खाली करते समय नुकसान का जिम्मेदार कौन

House Rent Rules के अनुसार अगर मकान में सामान्य इस्तेमाल से थोड़ी घिसावट (Normal Wear and Tear) हुई है, तो उसका खर्च आमतौर पर मकान मालिक को उठाना पड़ता है। इसमें पेंट का हल्का उतरना, दीवारों का थोड़ा खराब होना या समय के साथ होने वाली छोटी-मोटी खराबियां शामिल हो सकती हैं।

लेकिन अगर किरायेदार की लापरवाही से घर को नुकसान हुआ है, जैसे दरवाजे टूटना, खिड़कियों का कांच टूटना या दीवारों में बड़ा नुकसान होना, तो उसका खर्च किरायेदार से लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में मकान मालिक किरायेदार की सिक्योरिटी डिपॉजिट से यह खर्च काट सकता है।

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House Rent Rules के अनुसार मकान मालिक और किरायेदार के बीच किए गए रेंट एग्रीमेंट में इन नियमों का उल्लेख होना बहुत जरूरी होता है ताकि बाद में विवाद की स्थिति बने।

House Rent Rules: सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या होता है

House Rent Rules के तहत किरायेदार से आमतौर पर मकान लेते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। यह राशि मकान खाली करते समय वापस की जाती है, लेकिन अगर घर में कोई नुकसान हुआ हो तो उसकी मरम्मत का खर्च इसी डिपॉजिट से काटा जा सकता है।

अगर घर की स्थिति सामान्य है और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, तो मकान मालिक को पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करना होता है। लेकिन अगर मरम्मत की जरूरत है, तो मकान मालिक खर्च काटकर बाकी राशि लौटाता है।

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इसी वजह से House Rent Rules के तहत मकान खाली करने से पहले घर की स्थिति जांचना और दोनों पक्षों की सहमति बनाना जरूरी होता है।

House Rent Rules: रेंट एग्रीमेंट में क्या लिखा होना चाहिए

House Rent Rules के अनुसार किरायेदारी शुरू करते समय रेंट एग्रीमेंट में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें लिखी जानी चाहिए। इससे भविष्य में होने वाले विवाद से बचा जा सकता है।

रेंट एग्रीमेंट में आमतौर पर ये बातें शामिल होती हैं:

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अगर इन सभी बातों का उल्लेख पहले से किया गया हो, तो मकान खाली करते समय किसी भी प्रकार की समस्या होने की संभावना कम हो जाती है।

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इस तरह House Rent Rules के अनुसार मकान खाली करते समय सामान्य घिसावट का खर्च आमतौर पर मकान मालिक को उठाना पड़ता है, जबकि किरायेदार की गलती से हुए नुकसान का खर्च किरायेदार को देना पड़ सकता है। इसलिए किरायेदारी शुरू करते समय रेंट एग्रीमेंट की शर्तों को अच्छी तरह समझना जरूरी होता है।

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